समाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ का लिया निर्णय प्रथम चरण में 14 विभागों की अधिसूचित 45 सेवाओं को लाया दायरे में

कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने बताया है कि ’’समाधान एक दिन- तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था’’ के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। व्यवस्था 14 जनवरी 2018 से प्रारंभ की जा रही है जिसके अन्तर्गत 14 विभागों की अधिसूचित 45 सेवाओं को प्रथम चरण में तत्काल सेवा प्रदाय के दायरे में लाया गया है। कलेक्टर ने तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अन्तर्गत चिन्हित समस्त सेवाएं जिला एवं ब्लाॅक/तहसील मुख्यालयों पर संचालित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय करने हेतु जिला व विकासखण्ड/तहसील स्तरीय अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाकर निर्देश दिए है कि निर्धारित साप्ताहिक रोस्टर अनुसार लोक सेवा केन्द्र में उपस्थित रहकर आवेदकों को तत्काल सेवा प्रदाय करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने ने निर्देश दिए हैं कि किसी कर्मचारी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके लिंक अधिकारियों द्वारा संबंधित लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित दिवस में उपस्थित होकर आवेदकों से समाधान एक दिवस अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किए जाकर आॅनलाईन लोक सेवा गारंटी पोर्टल ूूूण्उचमकपेजतपबजण्हवअण्पद पर दर्ज करें। आॅनलाईन डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से आवेदन को पोर्टल से भी निराकृत करेंगे।
उन्होंने बताया है कि लोक सेवा केन्द्रों में निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर सेवा प्रदाय करने हेतु सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश दिए गए हैं। जिसमें मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाधान एक दिवस व्यवस्था 14 जनवरी 2018 से जिले के तहसील मुख्यालयों पर संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों पर प्रारंभ की जा रही है। आवेदन सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त किए जाएंगे। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों का निराकरण उसी दिवस किया जाएगा। दोपहर 1.30 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों का निराकरण अगले कार्य दिवस में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। समाधान एक दिवस में प्राप्त आवेदनों की कटेगरी अन्य आवेदनों से भिन्न होगी। चिन्हित सेवाओं के संबंधित विभागीय अधिकारी कार्यालय/एम.पी. आॅनलाईन/सी.एस.सी. कियोस्क में यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदन का निराकरण अधिनियम प्रावधानों अनुसार निर्धारित समयसीमा में किया जाएगा। सेवाओं के आवेदन लेने एवं निराकरण का क्षेत्राधिकार लोक सेवा केन्द्र का क्षेत्राधिकार अनुसार होगा। वर्तमान में समाधान एक दिन के तहत चिन्हित सेवाओं के प्रदाय व्यवस्था में अधिनियम अन्तर्गत दंड का प्रावधान नही होगा। लोक सेवा केन्द्रों पर समाधान एक दिवस व्यवस्था शासकीय अवकाश के दिनों में बंद रहेगी।
उन्होंने बताया है कि लोक सेवा केन्द्रों द्वारा समाधान एक दिवस के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों में आवेदक से आवेदन शुल्क 30 रूपये प्राप्त किया जाएगा तथा विधिक शुल्क पृथक से लिया जाकर आवेदक को पाॅवती दी जाएगी। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा लोक सेवा केन्द्र के मैनेजर कक्ष में बैठकर आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। जिन अधिकारियों की ड्यिूटी लोक सेवा केन्द्रों में लगाई गयी है उन प्राधिकृत अधिकारियों को अपने डिजीटल सिग्नेचर टोकन के साथ निर्धारित समय पर लोक सेवा केन्द्र में उपस्थित होना अनिवार्य है। समाधान एक दिवस अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों की संबंधित विभागों को हार्डकापी भेजने की आवश्यकता नही होगी। प्राधिकृत अधिकारी की सहायता हेतु संचालक लोक सेवा केन्द्र द्वारा एक सहायक कर्मचारी (आपरेटर) एवं रनर की व्यवस्था की जाएगी, आवश्यकता पडने पर इसमें होने वाले व्यय का भुगतान जिला ई गवर्नेन्स सोसायटी से संचालक को किया जाएगा। लोक सेवा केन्द्र संचालक द्वारा प्रबंधक कक्ष में प्राधिकृत अधिकारी के बैठने की व्यवस्था की जाए साथ ही प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा हेतु एक कम्प्यूटर, प्रिंटर/स्कैनर व आपरेटर की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। केन्द्र में चिन्हित सेवाओं का प्रचार-प्रसार हेतु बैनर आदि प्रदर्शित किए जाएं। संबंधित तहसील मुख्यालयों पर स्थित थाना प्रभारियों द्वारा गृह विभाग की सेवाओं के प्रदान हेतु किसी सैनिक कर्मचारी/रनर की ड्यिूटी तहसील मुख्यालयों पर संचालित लोक सेवा केन्द्रों में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु निर्धारित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना में सहयोग किया जाकर शासन द्वारा प्रदाय निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
Comments
Post a Comment