पाँच साल तक किराये के भवन में संचालित ह¨ सकेंगे नये प्रायवेट काॅलेज
पन्ना 05 जुलाई 18/प्रदेश में नये अशासकीय महाविद्यालय सत्र्ा 2018-19 की मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधान¨ं के तहत अधिकतम पाँच वर्ष तक किराये के भवन में संचालित किये जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में पाँच सत्र¨ं के बाद किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति नहीं है। प्रदेश के ऐसे अशासकीय महाविद्यालय, जिनके किराये के भवन में संचालन करने की पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण ह¨ चुकी है, क¨ आयुक्त उच्च शिक्षा से स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी जाएगी।
समाचार क्रमांक 62-1996
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