आयकर विस्तारण एवं आयकर संग्रहण कार्यशाला का आयोजन

पन्ना 22 फरवरी 18/आयकर अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं आयकर निरीक्षक कर्ण सिंह द्वारा होटल मोहन राजविलास पन्ना के सभागार में आयकर विस्तारण एवं आयकर संग्रहण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें मंचाशीन पदाधिकारी देवन्द्र सिंह परमार जिला कोषालय अधिकारी पन्ना एवं करूण नागिया वित्त प्रवंधक एन0एम0डी0सी0 पन्ना एवं विशिष्ट अतिथि पत्रकार मनीष कुमार मिश्रा के आतिथ्य में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कलेक्टर कार्यालय से जिला नाजिर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिला नाजिर एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना कार्यालय अधीक्षक उनके लेखापाल, जिला अस्पताल पन्ना के लेखापाल एवं नगरपालिका परिषद पन्ना के लेखापाल एवं अन्य कई विभागों के लेखापाल एवं कार्यालय अधीक्षक लोग उपस्थित हुये। व्यवसायी मोहित कुमार सोनी संचालक होटल सानवी लैण्ड मार्क एवं सनराईज कम्प्यूटर के संचालक संदीप त्रिवेदी एवं डा0 अरूण जैन चिकित्सक महेन्द्र जैन एवं अन्य कई व्यवसायी एवं संचालक बैठक में उपस्थित हुये जिसमें संचालन डा0 नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट आयकर द्वारा किया गया।

    बैठक में जानकारी दी गई कि लोगों कि आय कर योग्य सीमा से अधिक होने के बाद भी लोगों को जानकारी न होने के कारण अपनी आयकर विवरणी आयकर कार्यालय में दाखिल नहीं करते है। जबकि भारत सरकार आयकर विभाग द्वारा यह निर्देश समस्त आयकर दाताओं को दे दिया गया है कि जिनकी आय 2 लाख 50 हजार रूपये से अधिक है एवं जिन्होंने अपना पैनकार्ड नम्बर ले लिया है उन्हें अपनी आयकर विवरणी दाखिल करना अनिवार्य है। आयकर अधिकारी श्री पाण्डेय द्वारा आयकर से संबंधित समस्त जानकारी आयकर कार्यशाला में सभी लोगों को उपलब्ध कराई गई। देवेन्द्र सिंह जी परमार जिला कोषालय अधिकारी पन्ना द्वारा भी आयकर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में श्री नागिया वित्त प्रवंधक द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये एवं श्री मिश्राा द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये। कार्यशाला में नीरज श्रीवास्तव एडवोकेड पन्ना द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियोें से जो भी उनकी आयकर विभाग से संबंधित परेशानी थी उसे आयकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसका समाधान श्री श्रीवास्तव एवं आयकर अधिकारी द्वारा किया। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं व्यवसायी एवं समस्त अभिभाषक एवं सी0ए0 मनीश भगत का आभार आयकर अधिकारी एवं आयकर निरीक्षक द्वारा किया गया।
समाचार क्रमांक 212-492

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