सर्पदंश से मृतक के वैध वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता

पन्ना 16 जनवरी 18/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा की गयी अनुशंसा से संतुष्ट होते हुए सर्पदंश से मृत चन्द्रभान लोधी के निकटतम वैध वारिस उसकी पत्नी श्रीमती द्रोपती बाई को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में नायब तहसीलदार कल्दा के प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार चन्द्रभान लोधी पिता श्री हरवंश लोधी उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सुनवारी तहसील पवई की मृत्यु 13 अक्टूबर 2017 को सर्प के काटने हो गयी थी। इस प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा कलेक्टर न्यायालय पन्ना में प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया था। कलेक्टर ने तहसीलदार पवई को स्वीकृत राशि का आहरण कर संबंधित को वितरण करने हेतु आदेशित किया है।
समाचार क्रमांक 133-133

Comments

Popular posts from this blog

ग्रामों में सहभागी सीख एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (पी.एल.ए.) की बैठकों का आयोजन

E-रोजगार और निर्माण 10 सितम्बर से 16 सितम्बर - 2018

अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आज वरिष्ठ नागरिकों को किया जाएगा सम्मानित