दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल
पन्ना 22 जुलाई 18/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत
जागरूकता के लिए 21 प्रकार की
दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। अधिनियम में पूर्व में प्रचलित 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर अब 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल की गई है।
अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार एवं उनके लक्षण जैसे चलन दिव्यांगता, बौनापन, मांसपेशी
दुर्विकास, तेजाब हमला पीड़ित,
दृष्टि बाधित, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित,
कम, ऊंचा सुनना, बोलने एवं भाषा
की दिव्यांगता, कुष्ठ रोग से
मुक्त, प्रमस्तिष्क घात, बहु दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिक रूगणता,
बहु-स्केलेरोसिस, पार्किसंस, हेमोफीलिया,
थेलेसीमिया, सिकल कोशिका रोग शामिल है।
Comments
Post a Comment