मृतक के वैध वारिस को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता

पन्ना 28 दिसंबर 17/कलेक्टर श्री मनोज खत्री ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ द्वारा की गयी अनुशंसा से संतुष्ट होते हुए मृत कु. रिंकी कोरी पिता दौलत कोरी के निकटतम वैध वारिस उसके पिता दौलत कोरी पिता सरजू कोरी को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में नायब तहसीलदार अजयगढ एवं तहसीलदार अजयगढ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कु. रिंकी कोरी पुत्री श्री दौलत कोरी उम्र 10 वर्ष निवासी ग्राम धरमपुर मजरा रमजूपुर तहसील अजयगढ की मृत्यु 11 नबंवर 2017 को कुंआ पर नहाने के दौरान कुंआ में गिरने से पानी में डूब जाने के कारण मुत्यु हो गयी थी। इस प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ द्वारा कलेक्टर न्यायालय पन्ना में प्रकरण अनुशंसा सहित प्रेषित किया गया था। स्वीकृत राशि संबंधित को भुगतान कराए जाने के निर्देश तहसीलदार अजयगढ को दिए गए हैं।
समाचार क्रमांक 183-2330

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