विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
पन्ना 04 अक्टूबर 18/माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना श्री राजेश कुमार कोष्टा के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 04 अक्टूबर 2018 को श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना, श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना के मुख्य आतिथ्य एवं श्री यूसुफ बेग, श्रमिक पुरुष, महिलाओं आदि के सहभागिता से ज्ञानांजलि विद्यालय परिसर इन्द्रपुरी कालोनी पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना ने सभी श्रमिकों को ज्ीम स्पंइपसपजल प्देनतंदबम ।बजए 1991 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अधिनियम खतरनाक पदार्थो के संचालन के दौरान हुई दुर्घटना से प्रभावित पीड़ित को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों से कहा कि बिना आपकी इच्छा या अनुमति के बगैर जबरन आपसे कार्य नहीं कराया जा सकता है साथ ही उचित पारिश्रमिक दिये बगैर आपसे काम नहीं लिया जा सकता है। आपने श्रमिकों को समझाइस देते हुए कहा कि आपको अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना है बल्कि अपनी बात सही मंच पर रखना है साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखे कि अपनी बात को विधि पूर्वक तरीके से ही रखें।
श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी म्दअपवतदउमदज त्मसपमि थ्नदक ैबीमउम 2008 के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना ज्ीम स्पंइपसपजल प्देनतंदबम ।बजए 1991 की धारा 7ए के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन द्वारा बनाई गई है, इसके अन्तर्गत किसी भी खतरनाक पदार्थ के संचालन के दौरान हुई दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति (कर्मकार से भिन्न) की मृत्यु होने पर अथवा सम्पत्ति की क्षति होने पर राहत राशि प्रदत्त की जाती है। राहत राहत हेतु विहित प्रारूप में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री जीलानी के श्रमिकों से संबंधित अन्य विधियों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। यूसुफ बेग ने शिविर में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए उपस्थित श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।
समाचार क्रमांक 61-3176
श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार न्यायाधीश जिला न्यायालय पन्ना ने सभी श्रमिकों को ज्ीम स्पंइपसपजल प्देनतंदबम ।बजए 1991 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अधिनियम खतरनाक पदार्थो के संचालन के दौरान हुई दुर्घटना से प्रभावित पीड़ित को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने उपस्थित श्रमिकों से कहा कि बिना आपकी इच्छा या अनुमति के बगैर जबरन आपसे कार्य नहीं कराया जा सकता है साथ ही उचित पारिश्रमिक दिये बगैर आपसे काम नहीं लिया जा सकता है। आपने श्रमिकों को समझाइस देते हुए कहा कि आपको अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहना है बल्कि अपनी बात सही मंच पर रखना है साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखे कि अपनी बात को विधि पूर्वक तरीके से ही रखें।
श्री मुहम्मद जीलानी जिला विधिक सहायता अधिकारी म्दअपवतदउमदज त्मसपमि थ्नदक ैबीमउम 2008 के बारे में बताते हुए कहा कि यह योजना ज्ीम स्पंइपसपजल प्देनतंदबम ।बजए 1991 की धारा 7ए के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन द्वारा बनाई गई है, इसके अन्तर्गत किसी भी खतरनाक पदार्थ के संचालन के दौरान हुई दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति (कर्मकार से भिन्न) की मृत्यु होने पर अथवा सम्पत्ति की क्षति होने पर राहत राशि प्रदत्त की जाती है। राहत राहत हेतु विहित प्रारूप में आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया जा सकता है। श्री जीलानी के श्रमिकों से संबंधित अन्य विधियों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। यूसुफ बेग ने शिविर में उपस्थित अतिथियों का स्वागत करते हुए उपस्थित श्रमिकों को शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की।
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